ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच बैठक के बाद सुलह

नई दिल्ली देश
Spread the love

  • केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच मंगलवार देर रात दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत
  • बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को मिलाकर तीन दिनों से जारी हड़ताल से जनजीवन पर पड़ रहा था भारी असर

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच मंगलवार देर रात दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को मिलाकर तीन दिनों से जारी हड़ताल से जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा था। इसके बाद सरकार की ओर से पहल हुई और हड़ताली यूनियन और ड्राइवरों को भरोसा दिया गया।

चेयरमैन AIMTC बलबीर सिंह ने कहा,  चालक भाइयों आपकी चिंता हिंट एंड रन केस में आपकी चिंता नहीं हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं चालक हैं, तो मालिक हैं। हमने 28 दिसंबर को ही पत्र लिखकर बताया था आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेकर आए हैं।

आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 106 (2) में जो 10 साल का वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। कानून लागू नहीं होने देंगे, जो निर्णय होगा आपको बताएंगे। 10 साल की सजा का कानून अभी लागू नहीं है। आगे भी हम कानून लागू नहीं होने देंगे। हम आपसे अपील करते है कि आपकी चिंता का हल निकला है। अपने वाहनों पर आएं बिना डर के चलाएं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान। सारे मसलों का समाधान हो गया। 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। नए कानून अभी लागू नहीं हुए-एसोसिएशन। हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं होगा।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कानून लागू नहीं है और नहीं आगे लागू होगा और यदि आगे लागू भी किया जाएगा, तो बिना संगठन से बात किए हुए इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा।  हड़ताली ट्रकर्स से अपील की है कि वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाएं। अमित शाह ने बैठक बुलाकर नए कानून को फिलहाल के लिए रोक दिया है। अब तक कानून लागू नहीं हुआ है।