Ranchi : नामकुम के इस इलाके में लगी धारा 144, जानें वजह

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची (Ranchi) के नामकुम के राजाउलातु इलाके में धारा 144 लगाई गई है। इसकी वजह से संबंधित इलाके में कई कार्य करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

डिप्लोमा-इन-फार्मेसी परीक्षा समिति द्वारा राज्य में डिप्लोमा- इन-फार्मेसी Annual Theory परीक्षा 20 दिसंबर से 29 दिसंबर, 2023 तक (25 दिसंबर को छोड़कर) होनी है। परीक्षा प्रथम पाली में 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न और द्वितीय पाली में 1 बजे अपराह्न से 04 बजे अपराह्न तक परीक्षा केन्द्र (वाई०बी०एन० यूनिवर्सिटी, राजाउलातु, नामकुम, रांची) पर होनी है।

परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आशंका है कि परीक्षा में शामिल छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा संतुष्ट होकर द०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर से 29 दिसंबर, 2023 तक (25 दिसंबर को छोड़कर) प्रातः 6 बजे से अपराह्न 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इसपर है प्रतिबंध

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शव यात्रा को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
  • किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

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