रांची। बड़ी खबर यह आई है कि, झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जेपीएससी में संविदा पर कार्यरत कर्मी शंकर प्रसाद को नियमित करने का निर्देश जेपीएससी और राज्य सरकार को दिया है।
मामले में न्यायाधीश एसएन पाठक के कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण के लिए जेपीएससी और सरकार के कार्मिक विभाग को दिए गए आवेदन पर दोनों एक-दूसरे पर अपनी जवाबदेही की फेंका-फेंकी कर रहे हैं। कोर्ट ने आठ सप्ताह में याचिकाकर्ता शंकर प्रसाद की सेवा नियमितीकरण करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर झा एवं सृष्टि सिन्हा ने पैरवी की। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह जेपीएससी में चतुर्थ वर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।
जेपीएससी में चतुर्थ वर्गीय यह पद स्वीकृत पद है। सुप्रीम कोर्ट की उमा देवी जजमेंट के आलोक में उसकी सेवा नियमितीकरण किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए जेपीएससी के समक्ष आवेदन दिया गया था। जेपीएससी ने कार्मिक विभाग के पास आवेदन देने को कहा।