रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण से पहले लंबित प्रोन्नति को पूरा करने की मांग की है। प्रोन्नति मामले का निष्पादन चरणबद्ध तिथि निर्धारित कर कराने की बात कही है। इस संबंध में संघ ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव को पत्र लिखा है।
संघ के झारखंड प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शिक्षक ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से गतिशील है। इसके लिए विभागीय स्तर से चरणबद्ध तिथियां निर्धारित की गई है। इस दिशा में कार्य होता दिख रहा है। हालांकि शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए बार-बार विभागीय बैठक में जिलावार नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश के बाद भी जिले में इस कार्य की प्रगति नहीं दिख रही है।
पदधारियों ने कहा कि प्रोन्नति का कार्य नई स्थानांतरण नियमावली के आकार लेने से पूर्व से चली आ रही है। दर्जनों न्यायिक आदेशों में भी प्रोन्नति को निष्पादित किए जाने का निर्देश प्राप्त होता रहा है। प्रोन्नति में देरी होने से नित्य नए अनचाहे न्यायिक मामले पनप रहे हैं।
संघ ने कहा कि राजकीयकृत्त प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली-1993 के नियम 6 और 7 के सम्मिलित रूप से स्पष्ट है कि शिक्षकों की प्रोन्नति में वरीयता सूची निर्माण से लेकर प्रोन्नति आदेश निर्गत करने की प्रक्रिया के लिए अधिकतम 3 माह का समय पर्याप्त है। इसलिए सर्वप्रथम प्रोन्नति कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसकी पूर्णता के लिए चरणबद्ध तिथियां निर्धारित किया जाना बेहतर होगा। ऐसा करने में सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रोन्नति कार्य निष्पादित हो जाना संभव है।
सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण से प्रोन्नति कार्य को निपटाना जरूरी है। ऐसा करने से एक ही शिक्षक को कम समय में ही दोबारा स्थानांतरित करने की असहज स्थिति से बचा जा सकेगा। क्योंकि प्रोन्नति के साथ-साथ पदस्थापन में भी परिवर्तन होता ही है। यह भी संभव है कि प्रोन्नति के साथ होने वाले स्थानांतरण पदस्थापन से सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण सूची में से अधिकांश स्थानांतरित भी हो जाए। मध्य विद्यालय में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषयवार शिक्षक भी उपलब्ध हो सकेंगे।