नई दिल्ली। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में कोर्ट ने 18 जुलाई को तलब किया है। पुलिस द्वारा मामले में दायर आरोपपत्र में खुलासा हुआ है कि एक महिला पहलवान ने छह स्थानों के बारे में बताया था, जहां उसे लगा कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
आरोपपत्र में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के “अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है।” बृजभूषण सिंह के खिलाफ कुल 21 गवाहों ने अपना बयान दिया है। उनमें से छह ने सीआरपीसी 164 के तहत अपना बयान दिया है।
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए बृज भूषण सिंह को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इस पर बृज भूषण शरण सिंह को अदालत में पेश होने का निर्देश मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होऊंगा। मुझे अदालत में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने छह बालिग महिला पहलवानों के मामले में बृज भूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (अपमान), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506 (1) (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था। वहीं नाबालिग पहलवान (लड़की) के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की थी।