बंगाल सरकार को SC से झटका, कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ पर लगाई रोक हटाई

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ‘द केरला स्टोरी’ पर लगाई रोक हटा दी। तमिलनाडु सरकार से कहा कि फि‍ल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल को सुरक्षा दी जाए। सिनेमाघर मालिकों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए।

जानकारी हो कि फिल्‍म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। फिल्‍म को वहां रिलीज करने का आदेश देने की मांग कोर्ट से की थी।

निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ लोगों के बयान के आधार पर फिल्‍म पर रोक लगा दी।

वकील ने कहा कि तमिलनाडु सरकार कह रही है कि दर्शक नहीं मिलने के चलते थिएटर खुद फिल्म नहीं दिखा रहे। जबकि एक हॉल में 100% और एक में 90% सीट भरी हुई थी।

कोर्ट ने यह कहा कि निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।

CJI ने कहा कि फ़िल्म पर रोक से मना करने के मद्रास और केरल HC के आदेश के खिलाफ 18 जुलाई को सुनवाई होगी। तब जरूरत पड़ने पर जज फि‍ल्म देखेंगे।

जमीयत के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि संभव हो तो जज इसी सप्ताहांत में फिल्म देखें। इसे OTT पर रिलीज होने से रोका जाए।