रांची। झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा के कई इलाकों में 11 अप्रैल की सुबह 8 बजे से धारा 144 लगा दी गई है। इसके तहत कई निर्देश रांची जिला प्रशासन ने जारी किए हैं। इसका पालन करने का निर्देश भी जारी किया गया है।
रांची जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को प्रोजेक्ट भवन (झारखंड मंत्रालय) के समक्ष धरना-प्रदर्शन एवं घेराव किये जाने की सूचना है।
झारखंड मंत्रालय के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय स्थित हैं, जहां इस धरना-प्रदर्शन एवं घेराव के क्रम में सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने की आशंका है। विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने और लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इस आलोक में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चांदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क और इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी किया गया है। यह निषेधाज्ञा 11 अप्रैल, 2023 के प्रातः 8 बजे से रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगी।
इन कार्यों की मनाही
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोडकर)।