नई दिल्ली। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उसकी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले में नीचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 9 मार्च को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल समेत बाकी को आरोप मुक्त करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह गलत और कानून के खिलाफ बताया है।
सीबीआई ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने उन सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जो आरोपियों की भूमिका दिखाते हैं। जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का ट्रायल कोर्ट का निर्देश भी हैरान करने वाला है।
बताते चलें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 27 फरवरी को बरी कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई केस में जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश भी की है।
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