जांच अभियान में मानक के अनुरूप नहीं पाया गया खाद्य सामाग्रियों का भंडारण

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ मोईन अख्तर के नेतृत्व में चेकनाका, पावरगंज चौक, सोमवार बाजार, बगड़ू रोड एवं डाक बंगला रोड स्थित विभिन्न किराना दुकान, जेनेरल स्टोर, होलसेल स्टोर एवं मीट-मुर्गा दुकानों में जांच अभियान चलाया गया।

पावरगंज चौक स्थित मे० राम विस्टु भंडार और मे० बासु स्टोर से सब्जी-मसाला, खुला मैदा, चॉकलेट, हल्दी पाउडर इत्यादि का रासायनिक एवं गुणवत्ता जांच के लिए वैधानिक नमूना संग्रह कर नामकुम स्थित राज्य जांच खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

मे० रामविस्टु भंडार में खाद्य सामाग्रियों का भंडारण मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इस निमित्त उसे सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के क्रम में बिना वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के स्थान पर निबंधन लेकर संचालन कर रहे करीब आधा दर्जन दुकानों को नोटिस थमाया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु मीट-मुर्गा दुकानों का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दुकानों का पंजीकरण/अनुज्ञप्ति की स्थिति, स्वच्छता का स्तर, संचालन प्रक्रिया तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की गई।

मांस मटन दुकान संचालकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे नगर परिषद् से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए एफएसएसएआई पंजीकरण के लिए आवेदन करें। हालाकि कुछ एक मीट दुकानों एफएसएसएआई द्वारा निर्गत फूड लाईसेंस पाया गया।

सभी मीट-मुर्गा प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 का पूर्णतः अनुपालन के लिए 15 बिन्दुओं का एक लिखित नोटिस दिया गया।

इसके साथ ही मांस एवं चिकन का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेय जल का उपयोग, कर्मि‍यों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ठ प्रबंधन और उपभोगताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामाग्री उपलब्ध करने संबंधित आवश्यक निर्देश दिये गये।

जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सहायक कर्मी रजनीश कुमार मौके पर मौजूद थे। इस प्रकार का जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

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