गणपत लाल चौरसिया
गुमला। बसिया अनुमंडल क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी-सह-दंडाधिकारी ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
उक्त आदेश के तहत बसिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा, पान मसाला, हुक्का सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू एवं निकोटिन युक्त उत्पादों की बिक्री, भंडारण, वितरण एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार अथवा संस्था के विरुद्ध कोटपा एक्ट, 2003 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत जुर्माना सहित विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजनों से आदेश के अनुपालन में सहयोग की अपील की है।
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