झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार से पूछा ये सवाल

झारखंड
Spread the love

रांची। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के डायरेक्टर डॉ. राजकुमार से सवाल पूछा और अपनी नाराजगी भी जताई।

दरअसल, राज्य में नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट कनफेडरेशन की जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

मामले में रिम्स के जवाब पर कोर्ट ने असंतुष्टि जताई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का रिम्स द्वारा अब तक अनुपालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।

खंडपीठ ने रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया कि वह रिम्स में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर टेंडर को पूर्ण करने के लिए उठाए गए कदम को अगली सुनवाई में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करें।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी निर्धारित की। इससे पूर्व याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए नया टेंडर की प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हुई है।

रिम्स ने टेंडर की प्रक्रिया जारी रहने की ही बात कही है। बता दें कि, रिम्स की ओर से जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के लिए नया टेंडर निकाला गया है।

टेंडर में कंपनियो को आमंत्रित किया गया है। रिम्स में ठोस एवं सूखा कचरा के साथ बायोमेडिकल वेस्ट सहित सभी तरह के कचरे का निष्पादन होना है।

यहां बता दें कि रिम्स में जहां-तहां कचरा फेंक जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। साथ ही कचरे के निष्पादन को लेकर रिम्स से जवाब मांगा था।

बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में झारखंड में एनवायरमेंटल प्रोटक्शन एक्ट के तहत बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट रूल को लागू कराने की मांग की है।

कहा गया है कि राज्य के अस्पतालों, क्लीनिक, नर्सिंग होम आदि जगहों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होना चाहिए।

इसके लिए बायो वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल का प्रावधान झारखंड में लागू होना चाहिए।

यहां सीधे पढ़ें खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X, स्‍वदेशी एप arattai सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इससे जुड़ें

स्‍वदेशी एप पर इससे जुड़ें
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230

व्‍हाट्सएप पर यहां से जुड़ें
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *