साल का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को

झारखंड
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  • पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन शुरू

लातेहार। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एंव झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर 14 मार्च, 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसकी सफलता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 14 जनवरी से 13 मार्च 2026 तक ”पूर्व-सुलह बैठकें“ का दौर शुरू हो चुका है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेष नाथ सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पूर्व-सुलह बैठकें 13 मार्च तक कार्य दिवसों में आयोजित की जायेगी। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति बनाना है, ताकि 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का अंतिम निपटारा बिना किसी देरी के किया जा सके।

श्री सिंह ने सुहलनीय मामलों के पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने लंबित या प्री-लिटिगेशन मामलों के समाधान के लिए इन बैठकों का लाभ उठाएं। लोक अदालत में आपसी सहमति से होने वाले फैसले की कोई अपील नहीं होती। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है।

कहा कि इच्छुक पक्षकार अपने मामले को लोक अदालत में रखने के लिए संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के दीवानी मामले, सुलहनीय अपराधिक मामले, बैंक सर्टिफिकेट केस, वैवाहिक पारिवारिक मामले, श्रम संबंधित मामले, भू-अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व संबंधित मामले, वाहन दुर्घटना से संबंधित मामले, विद्युत विभाग से संबंधित मामले, वन विभाग से संबंधित मामले, माप तौल विभाग से संबंधित मामले, चेक बाउन्स से संबंधित मामले, उत्पाद विभाग के मामले, विवाद पूर्व निस्तारण योग्य मामले, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले एवं अन्य सुलहनीय मामले का निपटारा सुलह समझौता के माध्यम से किया जायेगा।

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