नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उन पर 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज़ है। कोर्ट ने बाकी आरोपियों को ज़मानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। कपिल सिबल ने कोर्ट में दलील दी कि उमर खालिद का हिंसा में कोई प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य संलिप्तता के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। उनके खिलाफ UAPA के तहत पहली नजर में केस बनता है
कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम कुछ अन्य लोगों की तुलना में ‘भागीदारी के क्रम में उच्च स्थान’ पर पाए गए।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी कृत्यों में आवश्यक सेवाओं का व्यवधान शामिल है।
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