नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के लार्जर कॉन्सपिरेसी मामले में यूएपीए सहित कई धाराओं के तहत आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत दी है। जमानत 14 दिनों के लिए दी गई है। उसकी मुख्य जमानत याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
यह राहत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी, ताकि वह अपनी बहन की शादी में शामिल हो सके। शादी 27 दिसंबर को तय है।
जमानत की ये शर्तें
16–29 दिसंबर तक वह सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते।
किसी गवाह या मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों से संपर्क नहीं करना है।
वह केवल परिवार, रिश्तेदार और मित्रों से ही मिल सकेंगे।
इस दौरान उन्हें घर या शादी समारोह के स्थानों पर ही रहना होगा।
जमानत के समय उन्हें ₹20,000 का निजी मुचलका और उतने ही के दो जमानती देना होगा।
29 दिसंबर को शाम तक वह फिर से हिरासत में लौट आएँगे।
उमर खालिद कौन हैं?
उमर खालिद पूर्व जेएनयू शोध छात्र और सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सितंबर 2020 से वह दिल्ली दंगे 2020 के कथित लार्जर कॉन्सपिरेसी मामले में जेल में हैं। इस मामले में उन्हें UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में आरोपित किया गया है। उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पिछली जमानत
पहले भी दिसंबर 2024 में अदालत ने उन्हें 7 दिनों के अंतरिम जमानत पर रिहा किया था, ताकि वे परिवार के एक अन्य शादी समारोह में शामिल हो सकें। इसे उन्होंने बिना शर्तों का उल्लंघन किए पूरा किया था।
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