- कुच्चू पंचायत भवन में विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन
रांची। झालसा के निर्देश और अध्यक्ष-सह-न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुच्चू पंचायत भवन में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी संतोष कुमार, आशीष बैठा, रामजीत महतो, रानी ठाकुर, किरण कुमारी, दीपक गंझु, शीला तिग्गा एवं डॉ. अनिल कुमार वर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ लागू है। इसके अनुसार लड़के की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इनसे कम आयु में किया गया विवाह कानूनन अपराध है।
इस अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, पंचायत सदस्य, पुजारी, मौलवी अथवा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसमें सहयोग करता है या प्रोत्साहित करता है, वह कानूनन अपराधी माना जाता है। उसके विरुद्ध दो वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
पीएलवी डॉ अनिल कुमार वर्मा ने उपस्थित लोगों को नालसा द्वारा संचालित स्कीम ‘डॉन’ की जानकारी दी। बताया कि नशा से तन-मन-धन की हानि होती है। युवा नशा नहीं करें, बल्कि अपने भविष्य को संवारे।
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