रांची। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक लोक अभियोजक परीक्षा 27 केंद्रों पर 20 दिसंबर को होगी।
परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। नकलमुक्त और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
यह आदेश रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया है।
प्रशासन का मानना है कि असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों पर भीड़ इकट्ठा कर विधि-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए यह कदम उठाया गया है।साथ ही, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती भी की गई है।
जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
भीड़ का इकट्ठा ना होना जिसके तहत पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी वर्जित रहेगा, जिसमें लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
सरकारी कर्मियों को छोड़कर बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद जैसे आग्नेयास्त्र या लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
किसी भी प्रकार की सभा, मीटिंग या आमसभा का आयोजन वर्जित रहेगा।
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