रांची। मंगलवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ बयानबाजी से जुड़े मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार है।
हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह मामला दुमका जिले के बरहेट थाना में दर्ज हुआ था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
बता दें कि, बाबूलाल मरांडी पर एक यूट्यूब चैनल में दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए छह अलग-अलग जिलों में बाबूलाल को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
पूर्व में सिमडेगा थाना में दर्ज कांड संख्या 104/2023 में बाबूलाल को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है।हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी के कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस मामले में अदालत अब राज्य सरकार का जवाब आने के बाद सुनवाई करेगा।
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