बाल विवाह की रोकथाम के लिए विधिक जागरुकता कार्यक्रम

झारखंड
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  • बाल विवाह से शिक्षा बाधित होती है : राजेश कुमार सिन्हा

रांची। झालसा के निर्देश और अध्यक्ष-सह-न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 के मार्गदर्शन में रातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रातु थाना परिसर एवं चटकपुर पंचायत भवन में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी डॉ अनिल कुमार वर्मा, निशांत निश्चल, पुष्पलता देवी, नेहा तिर्की, अफरोज अंसारी, सुनीता देवी, प्रितम सक्सेना, सुजिता देवी, पुनम देवी एवं राजा वर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़कों का विवाह बाल विवाह कहलाता है। इससे शिक्षा बाधित होती है। भविष्य अंधकारमय होता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है। कम उम्र में गर्भावस्था और प्रसव से मां और बच्चे दोनों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होता है। आर्थिक रूप से पति पर निर्भरता।

आगे उन्होंने कहा कि जागरुकता बढ़ाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून का कड़ाई से पालन, और बाल संरक्षण सेवाओं (जैसे हेल्पलाइन 1098) का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। टॉल फ्री नम्बर – 15100 की जानकारी भी दी।

पीएलवी डॉ. अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि डायन प्रथा एक अंधविश्वास है। इसे जड़ से हटाना ही डालसा का उद्देश्य है। डायन कहकर किसी भी व्यक्ति को संबोधित अपराध है।

ज्ञात हो कि डालसा के पीएलवी पुष्पलता देवी ने लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी। सुजिता देवी एवं सुनिता देवी ने लोक अदालत व मध्यस्थता के बारे में जानकारी दी।

अफरोज अंसारी व प्रीतम सक्सेना ने पीड़ित मुआवजा के बारे में भी जानकारी दी। नेहा तिर्की व पूनम देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के बारे में जानकारी दी। मौके पर पम्पलेट व लिफलेट का वितरण भी किये।

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