रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा एक्ट लागू नहीं किये जाने पर राज्य सरकार से जबाब मांगा और बालू एवं लघु खनिज आवंटन पर रोक को बरकरार रखा।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पेसा एक्ट लागू नहीं करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार से पूछा कि पेसा एक्ट कानून कितने दिनों में बनाकर लागू किया जाएगा।
खंडपीठ ने इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
इस दौरान सरकार की ओर से बालू एवं लघु खनिज के आवंटन पर रोक को हटाने का आग्रह किया गया। लेकिन अदालत ने रोक को बरकरार रखा है।
बताते चलें कि, इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
वहीं सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।
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