लखनऊ। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई है। उसकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने कहा कि उस केस की जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, जिसमें उनपर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर देशद्रोही/राष्ट्र-विरोधी बयान दिए।
न्यायाधीश ने यह भी माना कि उनकी शिकायतों (जिम्मेदारी, बयानों की स्वतंत्रता आदि) के बावजूद, वर्तमान परिस्थिति में जमानत देना जांच को बाधित कर सकता है।
मामला उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जो 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद राठौर ने अपनी X (पहले ट्विटर) प्रोफ़ाइल पर की थी। आरोप है कि उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उनकी पार्टी पर आपत्तिजनक, धर्म-विरोधी और देश-विरोधी टिप्पणियां की थीं।
लखनऊ के हजरतगंज थाने में उसके खिलाफ 27 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस का दावा है कि उन्होंने नोटिस के बाद भी पूछताछ में सहयोग नहीं किया। कई बार बुलाए जाने पर उन्होंने हाज़िरी नहीं दी।
न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह की एकल पीठ ने कहा कि एफआईआर संज्ञेय अपराध दिखाती है। ऐसे मामलों में जमानत देना उचित नहीं है।
साथ ही, पिछली याचिका जिसमें एफआईआर रद्द करने का अनुरोध था, पहले ही खारिज हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार किया था।
अदालत ने साफ कहा कि जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही हो, तो अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब पुलिस के लिए गिरफ्तारी की राह खुली है। यानी राठौर को हिरासत में लिया जा सकता है।
पुलिस ने कथित पोस्ट और वीडियो की डिजिटल जांच की है। दावा किया है कि सामग्री में किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं पाई गई।
मामला अभी जांच के अधीन है। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में आगे की कार्यवाही होगी। संभव है कि राठौर अपना पक्ष रखने के लिए चुनौती देंगे।
नेहा सिंह राठौर के वकील की दलील थी कि पहलगाम आतंकी हमले के दौरान मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया।
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