रांची। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।न्यायालय ने राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र के 31468.25 हेक्टेयर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 31468.25 हेक्टेयर के बदले 24941 हेक्टेयर को ही सेंचुरी घोषित करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है।
न्यायालय ने सेंचुरी घोषित करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने 13 नवंबर को सारंडा मामले में अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में सारंडा के मामले में 27 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 अक्तूबर को राज्य सरकार की ओर से 31468.25 हेक्टेयर के बदले 24941.68 हेक्टेयर के सेंचुरी घोषित करने का अनुरोध किया था।
इसके लिए सरकार की ओर से यह दलील दी गयी थी कि क्षेत्रफल कम नहीं करने की स्थिति में जंगल में रहने वाले लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा।
साथ ही वहां बनाए गए स्कूल, स्वास्थ्य उपकेंद्र सहित अन्य संरचनाएं बेकार हो जायेंगी। स्थानीय आदिवासी समुदाय के सामने विस्थापन और आजीविका की समस्या पैदा हो जायेगी।
इसके अलावा सेल के खनन कार्य सहित राज्य की आर्थिक और औद्योगिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करें कि न्यायालय के फैसले से आदिवासियों के अधिकारों और हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्ट के तहत आदिवासियों और जंगल में रहने वालों के अधिकार संरक्षित रहेंगे।
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