अवैध बालू भंडारण पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, इनपर होगी एफआईआर

झारखंड अपराध
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गणपत लाल चौरसिया

गुमला। अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 29 नवंबर, 2025 को अपराह्न लगभग 1 बजे रायडीह प्रखंड अंतर्गत मौजा मुरगू करंजटोली में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना वैध लाईसेंस के अवैध रूप से लगभग 3,000 घनफीट बालू संग्रहित पाया गया।

स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ में जानकारी मिली कि इस स्थल पर मनीष कुमार एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कोयल नदी से अवैध उत्खनन कर बालू का भंडारण किया जाता है। इस दौरान हाईवा पर लगभग 1,000 घनफीट बालू लदा हुआ भी पकड़ा गया।

प्रशासनिक टीम को देखते ही वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में अवैध बालू उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन का अवैध व्यापार संचालित किया जा रहा था।

यह कृत सरकारी राजस्व की हानि के साथ-साथ राष्ट्रीय संपदा को क्षति पहुंचाने वाला अपराध है। वैध खनिज परिवहन चालान के बिना खनिज परिवहन कार्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

घटना में संलिप्त हाईवा वाहन संख्या (जेएच02बीएल-7594) के स्वामी, चालक और मनीष कुमार सहित अन्य सहयोगियों के विरुद्ध विधिसम्मत प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ करने का उपायुक्त ने निर्देश दिया।

जिला प्रशासन गुमला द्वारा यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की गतिविधियों को जड़ से समाप्त करने के लिए सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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