रांची। बड़ी खबर आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलीय ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय को उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है।
यह कार कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी ने सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त की थी। यहां बताते चलें कि, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कथित भूमि घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान 29 जनवरी 2024 को उनके दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी ली थी।
तलाशी के दौरान ईडी ने बीएमडब्ल्यू कार समेत कुछ दस्तावेज और सामग्री जब्त की थी। हेमंत सोरेन ने जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने के लिए पीएमएलए ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी।
पीएमएलए ट्रिब्यूनल के वीके माहेश्वरी ने ईडी को कार तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि कोई नया सबूत सामने आता है, तो ईडी उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
ट्रिब्यूनल ने बताया कि जब्त की गई अन्य सभी वस्तुएं, जिनमें डिजिटल उपकरण भी शामिल थे। पिछले आदेश (22 मई, 2025) के माध्यम से पहले ही याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) को लौटा दी गई थीं। इसके बाद यह अपील कार को लेकर थी, जिसका निपटारा कर दिया गया है।
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