गणपत लाल चौरसिया
गुमला। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि शासन की मंशा योग्य अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना और मृत सेवकों के परिवारजनों को संबल प्रदान करना है, ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
गृह विभाग के आयुक्त एवं सचिव के 15 जून, 2002 के पत्र आलोक में उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रक्रिया के तहत चौकीदार / दफादार पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अनुशंसा के आधार पर योग्यतानुसार इन्हें वेतनमान 5200-20200 (पीबी-1) एवं ग्रेड पे 1800 में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इनके पदस्थापन का दायित्व संबंधित अंचल / वीट में निर्धारित किया गया है।
रायडीह प्रखंड के बसंत उरांव, स्व. राम उरांव के पुत्र सुदीप उरांव और घाघरा थाना क्षेत्र के ग्राम अरंगी निवासी सुनील कच्छप को चौकीदार पद पर नियुक्त किया गया। उपायुक्त द्वारा नियुक्ति के समय यह निर्देश दिया गया कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नियुक्त व्यक्ति पर होगी। इस दायित्व की अवहेलना को गंभीर कदाचार माना जाएगा।
साथ ही, 8 सितंबर, 2025 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उग्रवादी घटनाओं एवं सेवा अवधि में आकस्मिक निधन से प्रभावित परिवारों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चतुर्थ वर्ग (अनुसेवक) के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
स्व. गजेन्द्र साहु के पुत्र अरुण साहु, स्व. जयप्रकाश साहु की पत्नी मोनिका देवी, स्व. अशोक सिंह की पत्नी लक्ष्मीण देवी और स्व. रामवृत उरांव के पुत्र विकास उरांव को आवश्यक सत्यापन एवं सेवा शर्तों के अधीन गुमला समाहरणालय में चतुर्थ वर्ग के रिक्त पद पर योगदान के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया।
इन नियुक्त कर्मियों को वेतनमान के साथ सरकार द्वारा स्वीकृत जीवनयापन भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। उपायुक्त ने सभी नियुक्त कर्मियों को कर्तव्यनिष्ठ होकर सेवा करने का आह्वान किया। कहा कि यह नियुक्तियां ना केवल व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन हैं, बल्कि जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।
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