कैदियों के लिए खुशखबरी लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जेल में बंद कैदियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। इससे देश भर के जेल में बंद काफी कैदियों के रिहा होने की उम्‍मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर की विभिन्न जेलों में बंद ऐसे सभी कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है, जो अदालत की ओर से तय की गई निश्चित समयावधि की उम्रकैद की सज़ा पूरी कर चुके है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट से निश्चित समयावधि की उम्रकैद की सज़ा हुई है तो वह उस अवधि की सज़ा जेल में काटने के बाद रिहाई का हकदार है। उसे सज़ा में छूट की उस प्रकिया को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, जो उम्र कैद की सज़ा पाने वाले दूसरे कैदियों के केस में होती है।

आम तौर पर उम्रकैद के मामलों में 14 साल की सज़ा काटने के बाद राज्य सरकार सज़ा में छूट का फैसला लेती है। रिव्यू बोर्ड और सज़ा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के जज की सहमति के बाद सरकार ऐसा फैसला लेती है।

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