अदालत व जिला प्रशासन का काम न्याय के साथ कल्याण करना भी है : अनिल कुमार मिश्रा

झारखंड
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  • मल्टीस्टेक जिला स्तरीय कंसलटेशन जागरुकता पर कार्यशाला आयोजित

रांची। डालसा, रांची व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में नया आपराधिक कानून, आपराधिक न्यायशास्त्र-रूझान और चुनौतियां पर नालसा की साथी, डॉन, आशा, जागृति एवं अन्य योजना पर ‘मल्टी स्टेक होल्डर कंसलटेशन’ का जिलास्तरीय कार्यशाला का 6 अगस्‍त को आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, वरीय पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय एस.एस. फातमी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय) रमेश चन्द्र, एजेसी-1 योगेश कुमार, पी.ओ.,एम.ए.सी.टी. मनीष, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन, डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर, रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शम्भू प्रसाद अग्रवाल, सचिव संजय कुमार विद्रोही व अन्य उपस्थित थे।

स्वागत डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने किया। एक दिवसीय कार्यक्रम का उदघाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। उदघाटन भाषण न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 ने दिया। उन्होंने कहा कि अदालत व जिला प्रशासन का काम केवल न्याय नहीं, कल्याण करना भी है।

प्रथम सत्र में एजेसी -1 योगश ने नए आपराधिक कानून-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत साक्ष्य ढांचा, जांच अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों की भूमिका, रिमांड वकीलों, एलएडीसी और कानूनी सहायता अधिवक्ताओं के कर्तव्य आदि विषयों पर विस्तार प्रकाश डाला।

द्वितीय सत्र में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदन ने जमानत न्यायशास्त्र-वर्तमान रुझान और चुनौतियों पर नए प्रावधानों के तहत जमानत प्रथाएं, झारखंड में जमानत के आंकड़े और चिंताएं, समय पर जमानत सुनिश्चित करने में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा की।

तृतीय सत्र में एमएसीटी जज निशांत के द्वारा एमएसीटी कानून-गौर मोहम्मद मामले में निर्णय के बाद अनुपालन विषय पर गौर मोहम्मद बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, एमएसीटी प्रक्रियाओं का मानकीकरण, दावा सुगमता और अनुपालन निगरानी में कानूनी सहायता की भूमिका पर चर्चा की गयी।

अंतिम सत्र में ग्रामीण एसपी ने अनुसंधान से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी दी। डालसा सचिव ने धन्यवाद दिया।

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