शिक्षक संघ ने वित्‍त विभाग से मांगा मार्गदर्शन, मिली कार्मिक से मंतव्‍य मांगने की सलाह

झारखंड
Spread the love

  • हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण करने का मामला

रांची। हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना वार्षिक वेतनवृद्धि और पेंशन आदि लाभों की प्राप्ति पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने वित्‍त विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। जवाब में विभाग के अवसर सचिव ने कार्मिक से मंतव्‍य मांगने की सलाह दी।

संघ के महासचिव राम मूर्ति ठाकुर ने वित्‍त विभाग को पत्र लिखा था। वित्‍त विभाग के अवर सचिव कपि‍लदेव पंडित ने 8 अगस्‍त, 2025 को उन्‍हें जवाब दिया है। अवर सचिव ने लिखा है कि हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली-1968 के आलोक में हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अथवा हिन्दी लिखने पढ़ने की परीक्षा उतीर्ण किये बिना वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति और पेंशन आदि लाभ प्राप्त करने के संबंध में वित्त विभागीय (पत्रांक 03/वि०पें०, दिनांक 27.01.2025 एवं 19/वि०पें०, दिनांक 29.05.2025) निर्गत है।

उक्त क्रम में हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उतीर्ण किए वार्षिक वेतनवृद्धि और पेंशन आदि लाभों की प्राप्ति पर रोक के मामले में शिक्षकों के संदर्भ में सुस्पष्टता एवं पुनर्विचार करने के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जिन कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग द्वारा यथा निर्धारित हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली’1968 के आलोक में हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अथवा हिन्दी लिखने पढ़ने की परीक्षा को वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति से जोड़ा गया है, उन कर्मियों के लिए तत्संबंधी प्रावधान के सम्यक अनुपालन और उक्त दायित्व निर्धारण किए जाने के निमित्त वित्त विभागीय (पत्रांक 03/वि०पें०, दिनांक 27.01.2025 और 19/वि० पें०, दिनांक 29.05.2025) निर्गत किये गये है।

उक्त परिपत्रों द्वारा हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अथवा हिन्दी लिखने पढ़ने की परीक्षा को वार्षिक वेतनवृद्धि की स्वीकृति से जोड़ने संबंधी हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली-1968 द्वारा निर्धारित कर्मियों वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त विभागीय पत्रों में कहीं भी शिक्षकों का उल्लेख नहीं है। इनके संबंध में जो प्रावधान पूर्ववत है, ये लागू है।

पत्र में कहा गया है कि शिक्षक संवर्ग के लिए हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली-1968 के आलोक में हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उर्तीणता की बाध्यता के संबंध में कार्मिक विभाग अथवा अपने प्रशासी विभाग से मंतव्य प्राप्त करने की कृपा की जाय।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *