
रांची। बड़ी खबर आई है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त रवैया अपनाया है। इस संबंध में बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक, रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे, लाउडस्पीकर्स, एंप्लीफायर्स, ड्रम्स, ट्रंपेट्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर।
जानें उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जारी आदेश में कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह सार्वजनिक स्थलों पर शोर बढ़ाता है और अस्पताल, शिक्षण संस्थानों पर हानिकारक प्रभाव डालता है।
ध्वनि प्रदूषण के मानक भी हुए तय
- औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल।
- वाणिज्यिक क्षेत्र: दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल।
- आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल।
- साइलेंस जोन: दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल।
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