पद रिक्ति की तिथि से भूतलक्षी प्रोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, शिक्षकों में खुशी

झारखंड
Spread the love

  • सरकार की एसएलपी याचिका अदालत में खारिज

रांची। शिक्षकों की विलंबित प्रोन्नति से उत्पन्न स्थिति में पद रिक्ति की तिथि से भूतलक्षी प्रोन्नति देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सत्कार की एसएलपी याचिका को 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी।

रांची जिले के शिक्षक दिनेश कुमार साहू एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। कहा है कि इस निर्णय से राज्य में प्रोन्नति को लेकर चल रही ऊहापोह की स्थिति सामान्य होने में मदद मिलेगी।

अजाप्टा के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, पलामू जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे, महासचिव अमरेश कुमार सिंह, गढ़वा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, महासचिव दिलीप कुमार, पलामू प्रमंडलीय सोशल मीडिया प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता, सिमडेगा अध्यक्ष प्रेम कुमार शर्मा, गुमला महासचिव सुरंजन कुमार सहित दर्जनों शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया है।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK