
रांची। इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा हर हाल में मिलती है। यह बात इन दो गुनाहगारों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। रांची सिविल कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी बिहार के औरंगाबाद निवासी लाला सिंह उर्फ ललन और रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी रॉकी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने लाला और रॉकी को 24 जून 2025 को दोषी ठहराया था। दोनों ने 10 फरवरी 2018 को खादगढ़ा बस स्टैंड स्थित चुनवा टोली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
प्राथमिकी के मुताबिक जब पीड़िता काम करके रात में लौट रही थी। उसी दौरान दोनों महिला को जबरदस्ती खींचकर चुनवा टोली ले गये और घटना को अंजाम दिया।
घटना को लेकर पीड़ित महिला ने लोअर बाजार थाना में दोनों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लोअर बाजार पुलिस ने दोनों को 11 फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से दोनों जेल में ही हैं।
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