
रांची। हेमंत सरकार ने झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नई नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लिया गया है और अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करने जा रहा है। आदेश जारी होते ही झारखंड के सभी 24 जिलों को इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी।
यह फैसला पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद लिया गया है। 11 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा हुई। इसके बाद यह तय किया गया कि जब तक नई नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक पूरे राज्य में इस श्रेणी के पदों पर कोई बहाली नहीं होगी।
बताते चलें कि, झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से अब तक बिहार की 1975 की नियमावली (जो 1980 में आंशिक रूप से संशोधित हुई थी) के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति की जाती रही है।
इसी नियमावली के तहत मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। पलामू में भी इसी प्रक्रिया के तहत बहाली की जा रही थी, लेकिन इसे झारखंड की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं मानते हुए सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है।
हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कार्मिक विभाग को निर्देश दिया है कि वह अन्य राज्यों की नियुक्ति प्रक्रियाओं का अध्ययन करे और उसके आधार पर झारखंड की जरूरतों के मुताबिक नई नियमावली बनाए।
सूत्रों के अनुसार, नई नियमावली में सिर्फ शैक्षणिक अंक के आधार पर नहीं, बल्कि लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण को भी शामिल किया जा सकता है।
जब तक नई नियमावली तैयार नहीं हो जाती और उसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक राज्य में चतुर्थ वर्गीय पदों पर कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। हेमंत सरकार का कहना है कि इससे नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनेगी।
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