सभी बसों, ट्रक का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। श्रम अधीक्षक दिनेश भगत ने बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक-बस ऑनर के साथ आवश्यक बैठक की। इसमें जिला के बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सभी बसों,  ट्रक का  निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चालकों,  सहायक चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मचारियों की कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे निर्धारित करने की बात कही गई।

सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम का सही अनुपालन सुनिश्चित हो सके। सभी कर्मचारियों को खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने और किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने के निर्देश दिए।

श्रम अधीक्षक ने कहा कि सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश आवश्यक दे। बैठक में श्रम कानूनों का अनुपालन का निर्देश दिया। बैठक में  छोटेलाल उरांव, सत्यजीत सिंह, दीपक सर्राफ, कंवलजीत सिंह, अभय सिंह, विवेक कुमार, कालिंद्र उरांव एवं अन्य उपस्थित थे।

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