जिला शिक्षा अधीक्षक ने शिक्षकों के वेतन वृद्धि भुगतान पर लगाई रोक

झारखंड
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रांची। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर शिक्षकों के जुलाई महीने में भुगतान होने वाली वेतन वृद्धि पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इसका आदेश रांची जिला शिक्षा अधीक्षक ने 30 जुलाई को जारी कर दिया। शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है।

जिला शिक्षा अधीक्षक ने हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर जिले के शिक्षकों के जुलाई माह में भुगतान होने वाली वेतन वृद्धि पर तत्काल रोक लगा दी है।  इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक ने जिला लेखा विभाग में लंबित मार्गदर्शन का सहारा लिया है।

संघ का कहना है कि राजभाषा विभाग, बिहार सत्कार के 1987 के आदेश के द्वारा ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि चूंकि शिक्षकों को अपने कार्य निष्पादन में हिन्दी टिप्पणी लिखने या प्रारूप प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इन्हें हिन्दी टिप्पण परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण होने  की जरूरत नहीं है।

शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ऐसी व्यवस्था होने के बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मार्गदर्शन का अवांछित विषय बनाकर शिक्षकों को मानसिक और अर्थिक रूप से परेशान करने की कार्रवाई की गई है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ इसे शिक्षकों के वेतन प्राप्त करने के नैसर्गिक न्याय और अधिकार के विरुद्ध की गई कार्रवाई मानता है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी,  महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, जिला अध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा और जिला महासचिव कृष्ण शर्मा ने ऐसी कार्रवाई पर शिक्षा सचिव को संज्ञान लेने की मांग की है।

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