बलात्‍कारी को कोर्ट ने सुनाई 30 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

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तमिलनाडु। चेन्नई महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में ए ज्ञानसेकरन को कम से कम 30 साल के आजीवन कारावास सजा सुनाई है। उसपर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 2 जून, 2025 को सुनाया गया। अदालत ने आरोपी को 11 अपराधों में दोषी ठहराया, जिनमें बलात्कार, अपहरण और धमकी शामिल हैं।

ये है पूरी घटना

यह मामला 23 दिसंबर, 2024 का है। अन्ना यूनिवर्सिटी की एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ परिसर में ही बलात्कार किया गया। आरोपी ज्ञानसेकरन विश्वविद्यालय के पास बिरयानी बेचता था। उसने छात्रा और उसके पुरुष मित्र पर हमला किया। मित्र को घायल किया और छात्रा को झाड़ियों में ले जाकर बलात्कार किया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 15 आपराधिक मामले दर्ज थे।

न्यायिक प्रतिक्रिया

मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान चेन्नई पुलिस को फटकार लगाई और विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। पुलिस द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर करने पर नाराजगी जताई।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

यह मामला राजनीतिक विवाद का कारण भी बना। भाजपा ने डीएमके सरकार पर आरोपी के साथ राजनीतिक संबंध होने का आरोप लगाया, जिससे दोनों पार्टियों के बीच तनाव बढ़ गया।

सामाजिक प्रतिक्रिया

घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। जांच के लिए एक दो-सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

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