पलामू। आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के वैद्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिले के सभी कार्यालय प्रधानों को झारखंड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त पत्र के हवाले से जानकारी साझा की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का भी पत्र को साझा किया गया है।
इसके माध्यम से बताया गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाण के लिए वैद्य दस्तावेज नहीं माना जाता है। आधार में किसी व्यक्ति की जन्म तिथि का विवरण हो सकता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से पहचान के रूप में जारी किया जाता है। इसे जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए प्रमाणित दस्तावेज के रूप में जारी नहीं किया जाता है।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, X सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK