रांची। झारखंड में शिक्षक/ प्रधानाध्यापकों की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल ने 15 मई को सभी उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके तहत शिक्षक व प्रधानाध्यापक 19 मई से 14 जून, 2025 तक अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जारी आदेश के अनुसार, स्थानांतरण प्रक्रिया राज्य की संशोधित स्थानांतरण नीति 2023 और विभागीय अधिसूचनाओं के तहत की जा रही है। शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन टीचर ट्रांसफर पोर्टल (https://teachertransfer.jharkhand.gov.in/) के माध्यम से करना होगा।
विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समयबद्ध जांच सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए सभी दस्तावेजों की गहन जांच करें।
स्थानांतरण प्रक्रिया की प्रमुख तिथि
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 19 मई से 14 जून, 2025 तक
जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन सत्यापन : 20 जून, 2025 तक
जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन एवं राज्य स्तरीय समिति के लॉगिंन पर ऑनलाइन अग्रसारण : 21 जून से 5 जुलाई, 2025 तक
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