CM हेमंत की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों को दी स्वीकृति

झारखंड
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रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इसमें 34 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में वृद्धि और कुख्यात उग्रवादियों/नक्सल क्रियावादियों/कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति शामिल है।

झारखंड कैबिनेट में लिए गए 34 फैसले

  • झारखंड के कुख्यात उग्रवादियों, नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार राशि घोषित करने की नीति में संशोधन की स्वीकृति शामिल है।
  • झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति (संचालन एवं सम्पोषण) नीति-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • केंद्र प्रायोजित One Stop Centre योजना के तहत 7 अतिरिक्त नये One Stop Centre के संचालन की स्वीकृति दी गयी।
  • प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत राज्य अंतर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी।
  • सरकारी कर्मियों को 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। ‘राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) विभाग के संकल्प संख्या 217/वि। दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गयी।
  • 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। ‘राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55 प्रतिशत महंगाई स्वीकृत किया गया है।
  • HRMS के अंतर्गत विकसित Vigilance Clearance Information System (VCIS) के माध्यम से निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी।
  • रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सहायक प्राध्यापकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गयी प्रोन्नति के लिए सह-प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने हेतु प्राध्यापक के छाया पदों (Supernumarary Posts) के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ‘झारखण्ड फार्मासिस्ट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025’ के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व अरविंद कुमार, सेवानिवृत्त परिवार कल्याण कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ईचागढ़, सरायकेला-खरसावां के कुल 17 वर्षों के अनधिकृत अनुपस्थित अवधि को झारखंड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गयी।
  • W.P.(S) No.6207/2016-Arun Kumar & Ors vrs The State of Jharkhand and Others में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में अधिग्रहीत प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्नातक प्रयोगशाला सहायक (वादीगण) को 09.12.1986 नियमित (स्थायी) नियुक्ति से प्रयोग प्रदर्शक (Demonstrator) नामित करने एवं UGC वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी।
  • ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत कार्य प्रमंडलों (जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु P.U के रूप में कार्य कर रहे हैं), के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में स्वीकृत सहायक अभियंता के 131 एवं कनीय अभियंता के 398 पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त कुल 22 सहायक अभियंता एवं 65 कनीय अभियंता के पदों का 3 वर्ष के लिए यथा 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 तक अथवा योजना चालू रहने की तिथि तक, जो भी पहले हो, के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
  • स्व संगीता कुमारी, भापुसे के एयर एम्बुलेंस (Airlift) में हुए व्यय राशि रुपए 6,40,000/- (छह लाख चालीस हजार) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी।
  • W.P.(S) No. 4051/2018 रविंद्र कुमार रविकार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सदृश्य वाद W.P. (S) No. 2491/2009 प्रभात कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4366/2021 उदय शंकर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 437/2021 अरुण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 4145/2018 विद्युत कुमार ओझा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 6345/2018 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 1196/2012 मुरारी कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, W.P.(S) No. 3894/2019 मृणालकांत सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 11.08.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  • सुमनलता टोपनो बलिहार, झाशिसे संप्रति सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग की सेवाकाल में अनिर्णित अवधि की सामंजन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में किये गये संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखं राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 के संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज दुमका तथा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज पलामू में सुपर स्पेशियलिटी के विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के कुल- 168 आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड राज्य में अगले 5 (पांच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30) के लिए ‘मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीकों से सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में लागू किये जाने के लए कुल 299.30 रुपए (दो सौ निनाबे करोड़ तीस लाख रुपए) के अनुमानित लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वास्थ्य संस्थानों को Managed Wi-Fi से युक्त करने के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं वित्त नियमावली के नियम-245 के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड के मनोनयन तथा Hospital Management Information System (HMIS) का क्रियान्वयन हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या- 131, दिनांक- 28.08.2017 को शिथिल करते हुए राज्य में CDAC, जो भारत सरकार का उपक्रम है, के मनोनयन की स्वीकृति दी गयी।
  • डब्ल्यूपी (सि) सं-132/2016 रजनीश कुमार पांडेय-बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • डब्ल्यूपी (एस) संख्या 2606/2023 आशा प्रकाश-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादी आशा प्रकाश के पेंशनादि लाभ की गणना हेतु इनकी वैचारिक नियुक्ति तिथि 31.12.2011 की स्वीकृति दी गयी।
  • पश्चिम सिंहभूम जिला के सदर चाईबासा अंचल अंतर्गत मौजा-गितिलपी, थाना नं-580, खाता नं-01 प्लॉट संख्या-905 में अंतर्निहित कुल रकबा 0.70 एकड़ पुरानी परती भूमि सहायक आसूचना ब्यूरो (SIB) के कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु Subsidiary Inteligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, Chaibasa के साथ सशुल्क स्थायी लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी।
  • राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची अंतर्गत क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए विभिन्न स्तर के कुल 103 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
  • पथ प्रमंडल, गढ़वा अंतर्गत ‘गढ़वा-चिनियां पथ (MDR-137) कुल लंबाई (26.300 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन/सहित)’ के लिए 123,14,82,900 रुपए (123 करोड़ 14 लाख 82 हजार 900 रुपए) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
  • राज्य संचालित ‘कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना’ के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  • षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय (बजट) सत्र (दिनांक 24.02.2025 से 27.03.2025 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गयी।
  • खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अंतर्गत Jharkhand Sand Mininig Rules, 2025 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गयी।
  • झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में झारखंड राज्य के जीएसटी निबंधन प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के लिए झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 तथा पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यों के कार्यान्वयन निमित्त वर्तमान में प्रवृत्त F2 कान्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
  • ‘झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2025’ के गठन की स्वीकृति दी गयी।
  • डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची के नाम में परिवर्तन हेतु झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

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