पहलगाम हमले की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, जानें क्‍या कहा

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। पहलगाम हमले को लेकर दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में रखी मांग पर सख्त नाराजगी जाहिर की।

याचिकाकर्ता फतेश कुमार शाहू, जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद, विक्की कुमार थे। उन्‍होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी। इसके अलावा  याचिका में केन्द्र, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, सीआरपीएफ, एनआईए को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की मांग भी गई थी।

याचिका में यह भी कहा गया था कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह इस हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी का गठन करें।

याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गम्भीर वक़्त है। देश का हर एक नागरिक आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ा है। कोई ऐसी मांग मत कीजिए, जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संजीदा वक़्त में याचिकाकर्ता को कुछ जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। वे भी देश का नागरिक हैं। इन बातों से हमारी सेना के मनोबल पर असर पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिटायर्ड जज से जांच चाहते हैं। क्या जज ऐसे मामलों की जांच करते हैं? जज कोर्ट विवाद की सुनवाई करते है। जांच की विशेषज्ञता उन्हें हासिल नहीं है।

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