रांची। बड़ी खबर आई है। झारखंड में हेमंत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब अस्पताल किसी भी हालत में शव को बंधक नहीं बना पायेंगे।
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

जानें क्या है नया नियम
नये नियम के तहत, अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद बिल का भुगतान नहीं होने पर भी शव नहीं रोका जा सकता है।
केंद्र सरकार का निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को लागू किया है।
ये है गाइडलाइन
- अस्पतालों को मरीजों के शव को यथाशीघ्र और सम्मानपूर्वक ढंग से परिजनों को सौंपना होगा।
- किसी भी कारण से शव को रोका नहीं जा सकता है।
- सभी अस्पतालों में पेशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को प्रदर्शित करना होगा।
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