शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्‍चों के नामांकन पर चर्चा

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए 5 मई, 2025 को बैठक हुई। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में आयोजित इस बैठक की अध्‍यक्षता आईटीडीए की परियोजना निदेशक सुषमा सोरेंग ने की। उक्त बैठक में सचिव सह जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिजीत कुमार, प्रभाग प्रभारी आकाश कुमार, प्रभारी एसीपी गुलाम अशरफ़ अंसारी, बीआरपी सीमा शर्मा, अम्बिका शरण पांडेय, सीआरपी सुशील रजक, जीतेन्द्र मित्तल भी उपस्थित हुए। साथ ही, सभी आवेदक के माता पिता व अभिभावकों की भी उपस्थिति रही।

सचिव सह जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिजीत कुमार ने सभी उपस्थित माता-पिता, अभिभावकों को उक्त अधिनियम और विभागीय निर्देश की विस्तृत जानकारी दी। एमवी डीएवी में वैध 22 आवेदन प्राप्त हुआ। इसमें 8 बच्चों का नामांकन लिया जाना है। आरक्षित अभिवंचित समुदाय से 3 बच्चों का सर्वसम्मति से नामांकन के लिए चयन किया गया। शेष 5 के लिए लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। साथ ही, 8 बच्चों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई गई।

सुंदरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के लिए वैध 12 आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए सभी आवेदित बच्चों के नामांकन पर सहमति प्रदान की गई। इसी तरह संत लॉरेंस झीकोचट्टी, संत चार्ल्स, जांगी कूड़ु, संत अन्ना बालिका मध्य विद्यालय पतरातोली और अभिराम पब्लिक स्कूल, टीको, कुड़ू के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए नामांकन की प्रक्रिया सम्पन्न की गई।

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