डालसा ने डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का किया आयोजन

झारखंड
Spread the love

  • 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में अनगड़ा प्रखंड की जोन्हा पंचायत के जोन्हा गांव में डालसा ने डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर एलएडीसी डिप्‍टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी बेबी सिन्हा, मालती कुमारी, शीला देवी, मीना कुमारी श्रीवास्तवा एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडीसी डिप्‍टी चीफ ने बच्चों से संबंधित जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि की जानकारी दी। नशा उन्मूलन पर फोकस किया। कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम पर बात की। बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी लोगों को दी।

श्री सिन्हा ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पीड़िता अगर महिला हो, तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क वकील भी दिया जाता है। दहेज प्रथा कानून-1961 के बारे में विस्तार से बात की। कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। इसमें सजा भी होती है। एमएसीटी एक्ट-1988 के बारे में जानकारी दी गयी।

रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रोजेक्ट तृप्ती के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह पर फोकस की। पीएलवी मीना श्रीवास्तव ने झालसा के प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बाल मजदूरी पर फोकस करते हुए कहा कि बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। पीएलवी शीला देवी ने कहा कि लोगों को डायन कहना भी अपराध है। डायन-बिसाही की घटना को जड़ से हटाना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य है।

डालसा के सभी पीएलवी द्वारा 10 मई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी। पीएलवी मालती कुमारी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन से संबंधित लाभ लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं।

मौके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किया।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *