झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की होगी नियुक्ति

झारखंड
Spread the love

रांची। झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। पुनरीक्षित पुनर्वास नीति-2012 को 2027 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दर में संशोधन किया गया है। इसे चार फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई।

1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति

झारखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक (TGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर L/7, रु. 44,900-1,42,400/-) तथा सरकारी +2 विद्यालय शिक्षक (PGT) संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, L/8, रु. 47,600-1,51,100/-) के क्रमशः रिक्त 9,470 एवं 797 पद में से क्रमशः 8,650 एवं 250 पद, कुल 8,900 पदों का प्रत्यर्पण एवं 510 सरकारी +2 विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य संवर्ग (सप्तम वेतनमान स्तर, L/6, रु. 35,400-1,12,400/) के आवश्यकता आधारित 1373 माध्यमिक आचार्यों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी है।

ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को स्वीकृति

झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति दी गयी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गयी है।

स्पेन एवं स्वीडन यात्रा व उसके खर्च की स्वीकृति

झारखंड कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने की स्वीकृति दी। झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित/प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन एवं स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गयी।

अंशकालीन शिक्षकों के अवधि विस्तार की स्वीकृति

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी है। दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) के दूरसंचार अधिनियम-2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या-534 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम-2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गयी।

यहां सीधे पढ़ सकते हैं खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, X सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK