बाल विवाह कानून-2006 में हैं सजा का प्रावधान : राजेश कुमार सिन्हा

झारखंड
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  • लोवादाग पंचायत भवन में जागरुकता कार्यक्रम
  • बाल विवाह कानून एवं बाल श्रम की जानकारी

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-डालसा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में रांची जिले के सिल्ली प्रखंड की लोवादाग पंचायत भवन में 90 डेज जागरुकता कार्यक्रम के तहत डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी डिप्‍टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी कौशल्या देवी, ब्रजेश कुमार माहतो, बंशीधर महतो, बंशीधर घटवार, सुनील कुमार महतो, बबलू कुमार महतो, पंकज कुमार महतो, राजकुमार माहतो एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

राजेश कुमार सिन्हा ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों को डालसा के तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया गया।

मौके पर श्री सिन्हा ने मोटर व्‍हीकल एक्ट, बाल विवाह कानून एवं दहेज प्रथा कानून के बारे में फोकस किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशा से दूर रहना चाहिए। नशा से घर और परिवार दोनों नष्ट होता है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादकारियों के वादों को अधिवक्ताओं व मध्यस्थों के द्वारा निःशुल्क निस्तारण किया जाता है।

पीएलवी शंकर महतो ने वृद्ध पेंशन, ब्रजेश कुमार ने विधवा पेंशन, बंशीधर महतो ने प्रधानमंत्री आवास योजना, बंशीधर घटवार ने मईंया सम्मान योजना, सुनील कुमार महतो ने जॉब कार्ड, बबलू कुमार महतो ने प्री-लिटिगेशन वाद, पंकज कुमार माहतो ने कन्या भ्रूण हत्या एवं राजकुमार महतो ने डालसा, रांची से मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

एलएडीसी डिप्टी चीफ ने कन्या भ्रूण हत्या और इससे संबंधित कानून के बारे में भी अपने विचार रखें। उन्होंने बाल विवाह कानून-2006, बाल श्रम, पोक्सो एक्ट, मानव तस्करी, शिक्षा का अधिकार, नालसा, झालसा और डालसा क्या है ? इस पर चर्चा की।

ज्ञात हो कि 8 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा के अधिवक्ता ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। इससे आपको समय व धन की बचत होगी।

अंत में डालसा के पीएलवी ने राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट और कानूनी पुस्तिका का वितरण किया। निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकादी दी। उन्होंने इसके अलावा झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के बारे में विस्तार से बताया।

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