- उपायुक्त ने सबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं मुखिया से मांगा गया स्पष्टीकरण
विश्वजीत कुमार रंजन
गढ़वा। उपायुक्त शेखर जमुआर के निर्देश के अलोक में नगर उंटारी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत हलिवंताकला में जिला स्तरीय जांच दल का गठन कर अबुआ आवास के लाभुकों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के दौरान अबुआ आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत परिवारों के 12 घरों की भौतिक जांच व सत्यापन कराया गया। जांच के क्रम में अबुआ आवास के 9 लाभुक अपात्र पाए गए।
जांच के बाद प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत हलिवंताकला की मुखिया सविता देवी, नगरउंटारी के तत्कालीन प्रखंड समन्वयक मनीष कुमार, ग्राम पंचायत हलिवंताकला के पंचायत सचिव नन्द कुमार मेहता द्वारा सूक्ष्मता से जांच किये बगैर ही अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर आवास का लाभ दिलाया गया। राशि विमुक्त कराया गया है। इस प्रकार उपरोक्त पदाधिकारी/कर्मी एवं मुखिया को अबुआ आवास के अयोग्य लाभुकों को योग्य बताकर राशि विमुक्त कर दिए जाने का दोषी पाया गया।
उपायुक्त जमुआर ने बताया कि अयोग्य लाभुकों के चयन, सत्यापन, जियो टैग एवं भुगतान करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी एवं मुखिया से स्पष्टीकरण पूछा गया है। दोषियों के विरुद्ध आगे आवश्यक कार्रवाई एवं राशि वसूली का भी कार्य किया जायेगा।
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