शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के लिए पोर्टल का शुभारंभ

झारखंड
Spread the love

  • 4 से 31 मार्च तक होगा ऑनलाइन आवेदन
  • नामांकन के लिए रांची के 121 स्कूल पंजीकृत

रांची। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आावेदन किया जा सकेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने 3 मार्च, 2025 को आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में पोर्टल के ऑनलाइन शुभारंभ के दौरान उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची श्रीमती उर्वशी पांडेय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

15 अप्रैल को की जाएगी लॉटरी

पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि आरटीई के तहत 4 से 31 मार्च, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 10 अप्रैल को होगा और 15 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन लॉटरी की जायेगी। रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है।

मान्यता रद्द करने की होगी अनुशंसा

रांची जिला में आरटीई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जायेगी।

ये है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले की वेबसाईट www.rteranchi.in पर ऑनलाईन पूरी की जायेगी।

संबंधित माता-पिता/अभिभावकों को वेबसाईट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

रजिस्ट्रेशन उपरात संबंधित वेबसाईट पर पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है।

फॉर्म भरने के क्रम में माता-पिता/अभिभावक वेबसाईट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आस-पास निर्धारित दूरी में अवस्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित कर सकेंगे। ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है। निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है।

फॉर्म भरने के क्रम में जहां से फॉर्म भरा जायेगा, उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाईट पर स्वतः अंकित हो जायेगा। यदि माता-पिता/अभिभावक प्रज्ञा केन्द्र अथया साईबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा। संबंधित प्रखंड का गूगल मैप फॉर्म मरने के क्रम में अपने आप खुल जायेगा। सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।

फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाईट पर अपलोड करना है। जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम हो) को भी अपलोड किया जाना है।

उपरोक्त प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जांच संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसी वेबसाईट पर किया जायेगा।

गलत जानकारी अथवा तत्थों को छुपाना अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में जांच के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया के किसी भी समय आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।

निर्धारित आरक्षित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित गेबासाईट के माध्यम से रैंडमाइज करते हुए लॉटरी के माध्यम से अंतिम चयन पूर्ण किया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।

अंतिम रूप से वयनित सूची विद्यालय संबंधित वेबसाईट पर विद्यालय के लॉग-इन में उपलब्ध होगी जिसे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकन उपरांत ऑनलाइन अद्यतन किया जायेगा।

यहां सीधे पढ़ सकते हैं खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूब वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्‍य खबरें भी पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, एक्‍स सहित अन्‍य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमारे साथ इस लिंक से जुड़े
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *