- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम ने सुनाई सजा
प्रशांत अंबष्ठ
गोमिया (बोकारो)। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला अंतर्गत मोरार निवासी दीपेंद्र यादव और मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अंतर्गत घोस गांवा निवासी राजदीप सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि वाद के सूचक उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी कुलदीप सिंह बाना ने चतरो चट्टी थाना प्रभारी के समक्ष अभियान दर्ज कराया था।
श्री सिंह ने दर्ज कराया कि वह सीआरपीएफ 226 बटालियन में निरीक्षक/जीडी के पद पर कार्यरत हैं। 9 दिसंबर, 2019 को झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 में ड्यूटी के लिए 34 गोमिया विधानसभा बोकारो के चतरो चट्टी थाना अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्कनालो क्लस्टर पर कंपनी के साथ आया था। जहां रात करीब 8:45 बजे सहायक उप निरीक्षक पूर्णानंद भुईयां और आरक्षी दीपेंद्र यादव के बीच झड़प हुई।
इसके बाद दीपेंद्र यादव कुर्कनालो क्लस्टर के नए भवन में गए, जहां पर वे रहते थे। वहां अपने बेड से अपना एक-47 राइफल लेकर भवन से बाहर निकल कर रोड पर से ही फायर करते हुए क्लस्टर के पुराने भवन के तरफ आने लगे और केंपस में प्रवेश कर अंधाधुंध फायर करने लगे, जिसमें पूर्णानंद भुईयां घायल हो गए।
गोली चलने की आवाज सुनकर कंपनी कमांडर साहुल हरसन अपने कमरे से अपना एक-47 लेकर आए तो उनको भी दीपेंद्र यादव गोली मारकर घायल कर दिया। आरक्षी हरिश्चंद्र खाखोलरी भी इस गोली कांड में घायल हो गए। घटना कारित करने के बाद दीपेंद्र यादव भागने लगे। भागने के क्रम में गिरने के कारण उन्हें भी चोट लगी। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल आईएल भेजा गया, जहां डॉ द्वारा पूर्णानंद भुईयां और साहुल हरसन को मृत घोषित कर दिया गया।
बेहतर इलाज के लिए हरिश्चंद्र खाखोलरी और दीपेंद्र यादव को चॉपर के द्वारा रांची भेजा गया। इस घटना क्रम में आरक्षी राजदीप सिंह के हाथ में भी एके-47 देखा गया। दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह दोनों ने काफ़ी शराब पी रखी थी। उक्त बयान के आधार पर चतरो चट्टी थाना में मामला दर्ज किया गया।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज प्रथम ने हत्या मामले में सिद्ध दोषी पाने के बाद दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने के बाद अभियुक्त दीपेंद्र यादव और राजदीप सिंह को तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की।
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