पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा में आवेदन दे : प्रवीण कुमार श्रीवास्तव

झारखंड
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  • 8 मार्च को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी

रांची। झालसा के निर्देश और न्यायायुक्त के मार्गदर्शन में अनगड़ा प्रखंड की गुड़ीडीह पंचायत भवन में डालसा द्वारा जस्टिस-ऑन-व्हील मोबाईल वैन टूर कार्यक्रम के तहत जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीएलवी बेबी सिन्हा, मीना श्रीवास्तव, मालती देवी, यशोदा देवी, संगीता देवी, विधि के छात्र-छात्राएं एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडीसी चीफ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने बच्चों से संबंधित कानूनों जे.जे एक्ट, पोक्सो एक्ट इत्यादि की जानकारी दी। नशा उन्मूलन पर फोकस किया। कहा कि नशा नहीं करें। नशा से धन और स्वस्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह की रोकथाम के बारे में बताया। बाल विवाह अधिनियम-2006 कानून की जानकारी लोगों को दी।

श्री श्रीवास्तव ने मोटर वाहन दुर्घटना में प्राप्त होनेवाले मुआवजा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित या पीड़िता मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में आवेदन दे सकते है। पीड़िता अगर महिला हो तो केस लड़ने के लिए डालसा की ओर से निःशुल्क अधिवक्ता भी दिया जाता है। दहेज प्रथा कानून-1961 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। इसमें सजा भी होती है। एमएसीटी एक्ट-1988 के बारे में जानकारी दी गयी।

डालसा के पीएलवी बेबी देवी ने 8 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत व आगामी 22 फरवरी को होनेवाले विशेष लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वादकारी उक्त तिथि को आकर वादों का निस्तारण करा सकते है। 

पीएलवी मालती कुमारी ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की जानकारी दी। पीएलवी बेबी सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं श्रम कार्ड की जानकारी दी। पेंशन से संबंधित लाभ लेने की बातें कहीं उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं।

ज्ञात हो कि डालसा के पीएलवी ने 22 फरवरी को आयोजित होनेवाली विवाह एवं चेक अनादरण से संबंधित विशेष लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। लोक अदालत की सफलता के लिए अपने वादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराने पर प्रकाश डाला। मौंके पर डालसा के पीएलवी ने उपस्थित लोगों के बीच पम्पलेट और लिफलेट का वितरण भी किये।

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