प्रमुख का बीडीओ को पंचायती राज अधिनियमों के तहत कार्य करने की सलाह

झारखंड
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विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। विशुनपुरा ब्लॉक प्रमुख दीपा कुमारी ने बीडीओ को पंचायती राज अधिनियमों सहित सरकार के संशोधित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की सलाह दी है। प्रमुख ने पत्र के माध्यम से कहा कि पंचायती राज के अधिनियम के तहत पंचायत कर्मियों पर नियंत्रण का अधिकार ब्लॉक प्रमुख को है। प्रशासन को बेहतर और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रखंड अंतर्गत कर्मियों के स्थानांतरण, कर्मियों के साथ पदाधिकारियों के अवकाश की स्वीकृति, प्रखंड स्तरीय किसी भी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक से सबंधित अंतिम निर्णय बीडीओ के आग्रह पर प्रमुख स्तर पर सुनिश्चित है, जिसका अनुपालन नहीं होना खेदजनक है।

ऐसा करना ना सिर्फ प्रमुख के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर पंचायत राज के अधिनियमों को ताक पर रखते  हुए कार्य करने का भी सुनियोजित प्रयास का मामला है। इस तरह के पदाधिकारियों के फैसला से जनहित प्रभावित होता है। इससे समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामलो से जुड़े पत्र की प्रतिलिपि प्रमुख ने अनुमंडल पदाधिकारी बंशीधर नगर, उप विकास आयुक्त, पंचायती राज विभाग, उपायुक्त को भी दिया है।

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