- सभी थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश
रांची। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। इस संदर्भ में घ्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है। यह जानकारी रांची वरीय पुलिस अधीक्षक ने दी।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किये जाने की सूचना रांची पुलिस के कंट्रोल रूम के मो0 नं0- 9798300836 एवं 898779664 दें। इसकी सूचना डायल-112 पर दी जा सकती है।
सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। प्रतिबंधित अवधि में घ्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता/संचालको के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है।
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