
रांची। झारखंड सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई से 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। इसका आदेश वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने 3 जनवरी, 2025 को जारी कर दिया है। इसकी जानकारी संबंधितों को दी है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति 24 दिसंबर, 2024 की बैठक में दी गई है।
जारी आदेश के मुताबिक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) ने केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवां वेतनमान) में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 50% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 53% के रूप में स्वीकृत किया है।
उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्यकर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन के लिए विचार किया गया।
इसके तहत राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान / वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें 1 जुलाई, 2024 के प्रभाव से वेतन का 53% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाए।
झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम-34 (ए) के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है, परंतु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।
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